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आगर पुलिस ने सहकारी संस्था में हुई बड़ी नकदी चोरी का किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

कुल 50,000/- रुपये एवं चोरी में प्रयुक्त चाबी बरामद
मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। पुलिस अधीक्षक आगर मालवा विनोद कुमार सिंह द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों, विशेषकर शासकीय एवं सहकारी संस्थाओं में होने वाले गबन/चोरी प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त प्रभारियों को गंभीरता से विवेचना कर शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मशरुका बरामदगी के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस ने इन्हीं निर्देशों के पालन में 16 नवंबर रविवार को प्रेस नोट के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र कुमार बोयट, एसडीओपी आगर मोतीलाल कुशवाहा के मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी कोतवाली आगर शशि उपाध्याय के नेतृत्व में थाना आगर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 527/2025, धारा 331(4), 305(e) बी.एन.एस. में पुलिस ने त्वरित एवं सुनियोजित कार्यवाही करते हुए तीन आरोपीयों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

फरियादी दिनेश कुमार माली पिता नारायण लाल माली, उम्र 46 वर्ष, निवासी राम मालीपुरा, आगर, जो प्राथमिक (कृषि) साख सहकारी संस्था झौटा में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं, द्वारा थाना आगर पर रिपोर्ट की गई कि दिनांक 5–6 अक्टूबर 2025 की रात झौटा सहकारी संस्था का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपी तिजोरी से ₹3,55,600/- नकद चोरी कर ले गए। घटना का पता 6 अक्टूबर की सुबह चला। फरियादी द्वारा जांच-पड़ताल के बाद 8/11/2025 को थाना आगर में अपराध क्रमांक 527/2025 धारा 331(4), 305(e) बीएनएस के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

पुलिस की विवेचना एवं आरोपी का खुलासा

प्रकरण में थाना आगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर आरोपी भैरूसिंह पिता बापूसिंह बेलदार को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी भैरूसिंह ने अपना स्वेच्छिक कथन देते हुए बताया की आरोपी भैरूसिंह ने पूछताछ में स्वीकार किया कि झौटा सोसायटी कर्मचारी प्रमोद उर्फ घनश्याम की जानकारी पर उसने, कमल मालवीय और कमलसिंह सोधिंया ने मिलकर सोसायटी की तिजोरी से ₹3,55,600/- चोरी किए। 

मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी और दराज में रखी तिजोरी की चाबी से तिजोरी खोलकर रकम चोरी की गई। चोरी के बाद सभी आरोपी भैरूसिंह के खेत पर पहुंचे जहाँ रकम बांटी गई।

भैरूसिंह के हिस्से में 25,000/- रुपये,
प्रमोद उर्फ घनश्याम के हिस्से में 50,000/- रुपये,
कमल मालवीय के हिस्से में 25,000/- रुपये,
कमलसिंह सोधिंया के हिस्से में 55,600/- रुपये आए।

अतिरिक्त ₹2,00,000/- कमलसिंह सोधिंया ने अपने पास “मामला शांत होने” तक रख लिए।

भेरूसिंह की स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्य आरोपी प्रमोद उर्फ घनश्याम शर्मा और कमल मालवीय को पुलिस अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें उक्त दोनों आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया। तीनों आरोपियों को दिनांक 15.11.2025 को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 50,000/- रुपए की नगदी जप्त की और चोरी में प्रयुक्त चाबी भी जप्त की गई।

गिरफ्तार आरोपी

1. भैरूसिंह पिता बापूसिंह बेलदार निवासी – ग्राम गुराडिया पिपलोन
2. प्रमोद उर्फ घनश्याम पिता शिवनारायण शर्मा पद – झौटा सोसायटी कर्मचारी

3. कमल पिता मगनजी मालवीय, निवासी ग्राम गुराडिया पिपलोन

प्रकरण में एक आरोपी कमलसिंह पिता अंदरसिंह सोधिंया, निवासी ग्राम रोझानी का फरार है।
 
आगे की कार्यवाही
प्रकरण में धारा 331(4), 305(e) बी.एन.एस. के तहत विवेचना प्रचलित है।
गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा का प्रावधान किया जा रहा है।
शेष चोरी गई रकम की बरामदगी, घटना में प्रयुक्त वाहन/अन्य सामग्री एवं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की संयुक्त टीमें कार्यरत हैं।

सराहनीय भूमिका
इस प्रकरण के खुलासे में थाना प्रभारी कोतवाली आगर निरीक्षक शशि उपाध्याय, उप निरीक्षक राखी गुर्जर, सहायक उपनिरीक्षक कमल सिंह राठौड़, प्रधान आरक्षक भगवान सिंह, प्रधान आरक्षक  गिरजा शंकर त्रिपाठी, प्रधान रक्षक रूद्रेश मीणा, प्रधान आरक्षक बंटी धाकड़, आरक्षक शिवम यादव, महिला आरक्षक पूजा भिलाला की भूमिका सराहनीय रही।

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