मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आर पी वर्मा के न्यायालय से जारी आदेश अनुसार मिथ्याछाप मीठा मावा विक्रय पर कारोबारी पर एक लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
जारी आदेशानुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एल कुंभकार द्वारा संयुक्त दल के साथ कार्यवाही में पालीवाल रेस्टोरेंट आगर के व्यापारी अंकित पालीवाल से लिया गया मीठा मावा एवं मिल्क केक मिठाई का नमूना भोपाल भेजा गया था। जिसमें से राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट में मीठा मावा एफ एस एस ए आई द्वारा तय मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने से मिथ्यछाप पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश 17 अप्रैल 2025 जारी कर मामला न्याय निर्णायक अधिकारी (अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी ने मिथ्याछाप मीठा मावा का संग्रहण, एवं उपयोग कर मिठाई निर्माण कर विक्रय करने का दोषी पाएं जाने पर संचालक अंकित पालीवाल तथा मालिक राजेश पालीवाल पर संयुक्त रूप से एक लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। उक्त राशि 15 दिवस में विभागीय चालान शीर्ष 0210दृचिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य / 104दृशुल्क एवं दंड आदि के अंतर्गत जमा करवाना होगा, अन्यथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी तथा राशि जमा नही करने तक संबंधित का खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगा।