मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आर पी वर्मा ने अमानक धावड़ा का गोंद विक्रय हेतु रखने पर एक कारोबारी पर साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
जारी आदेशानुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एल कुंभकार द्वारा शिकायती सूचना के आधार पर 6 जनवरी 2024 को आगर के माधवगंज स्थित मोनिका जनरल एंड किराना स्टोर्स से लिया गया धावड़ा का गोंद का नमूना राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अमानक पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी कर मामला न्याय निर्णायक अधिकारी (अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी ने दोष सिद्ध होने पर दुकान संचालक श्री प्रफुल्ल पोरवाल पर कुल ₹3.50 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। उक्त राशि 15 दिवस के भीतर विभागीय चालान शीर्ष 0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य / 104–शुल्क एवं दंड आदि के अंतर्गत जमा करवाना होगा, अन्यथा तहसीलदार द्वारा वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी तथा राशि जमा नही करने तक संबंधित का खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगा।