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एनडीपीएस प्रकरण में सोयतकलां पुलिस की बड़ी सफलता, आरोपी विष्णु दाँगी को 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1 लाख अर्थदंड

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध आगर मालवा पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह, आगर मालवा के कुशल निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार के विरुद्ध सतत अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस ने 6 नवंबर गुरुवार को प्रेस नोट जारी कर मीडिया को बताया कि इसी क्रम में थाना सोयतकलां पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में दर्ज एक गंभीर एनडीपीएस प्रकरण में न्यायालय से आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 17 अगस्त 2018 को थाना सोयतकला पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सिल्वर रंग की मारुति स्विफ्ट कार (नंबर RJ 17 CA 0100) से अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर छोटी सोयत से सोयतकलां की ओर आ रहा है। सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम ने छोटी सोयत रोड पर कंठाल नदी पुलिया के पास नाकाबंदी की।

थोड़ी देर बाद मुखबिर द्वारा बताई गई कार आती हुई दिखी, जिसे रोककर चालक से पूछताछ की गई। उसने अपना नाम विष्णु पुत्र प्रभूलाल दाँगी, निवासी ग्राम गुराडिया, थाना सोयतकलां बताया। तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट के बीच में रखे पीले रंग के प्लास्टिक के कट्टे (जिस पर ‘GROWELL NUTRITIOUS BROILER FEED’ लिखा था) को खोलने पर उसमें 12 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया।

गांजे का कुल वजन (कट्टे सहित) 22 किलो 750 ग्राम तथा अनुमानित मूल्य लगभग ₹2,50,000 पाया गया। वाहन एवं आरोपी की जेब से ₹2030 नकद तथा एक Tecno कंपनी का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही वैधानिक प्रावधानों के तहत पंचगणों की उपस्थिति में की गई।

इस संबंध में थाना सोयतकलां पर अपराध क्रमांक 130/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक आलोक परेटिया द्वारा की गई।

न्यायालय का निर्णय

प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक गवली द्वारा प्रभावी पैरवी की गई व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक महेश परमार द्वारा न्यायालयीन कार्यों में सहयोग किया गया। माननीय न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा (विशेष न्यायालय, एनडीपीएस एक्ट) द्वारा आरोपी विष्णु पुत्र प्रभूलाल दाँगी को दोषसिद्ध पाते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) अर्थदंड से दंडित किया गया।

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा आगर मालवा पुलिस का लक्ष्य केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अपराधियों को न्यायालय से दंडित करवाना है। नशे के अवैध व्यापार के उन्मूलन हेतु हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ और अडिग है।

आगर मालवा पुलिस की अपील

जिला पुलिस आमजन से अपील करती है कि नशे से दूर रहें तथा नशे के अवैध व्यापार के विरुद्ध चल रहे अभियान में सक्रिय सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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