मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। देवउठनी ग्यारस एवं अन्य विवाह मुहूर्त पर आगर-मालवा जिले में बाल विवाह की निगरानी एवं रोकथाम के लिये कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव द्वारा जिले के सभी विकासखण्डों के लिये एसडीएम की अध्यक्षता में दलों का गठन किया गया है।
दल में संबंधित तहसीलदार, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड़ चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा पुलिस निरिक्षक को सम्मिलित किया हैं। गठित दल अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की निगरानी करने के साथ ही ऐसे आयोजन को रोकेगा तथा बाल विवाह को लेकर नागरिकों को जागरूक करेगा।
कलेक्टर ने वैवाहिक कार्यक्रमों में सेवाए देने वाले मैरिज हॉल टेंट व्यावसायी, बैंड-बाजा कैटर्स, प्रिंटिंग प्रेस आदि सेवा प्रदाताओं से कहा है कि किसी भी विवाह आयोजन में सेवाएँँ देने से पूर्व वर-वधु की आयु संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर परिक्षण के उपरान्त ही सेवाएं दे। संचालको के अलावा धर्म गुरूओं से अपील की कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित करे कि कहीं वर-वधू निर्धारित आयु से कम के तो नही है। यदि बाल विवाह होना पाया जाता है तो दोनों पक्षों के अलावा आयोजन मे कार्यरत सभी व्यक्तियों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी। बाल विवाह कानूनी अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार विवाह के लिए युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आते है।
जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह आयोजन की सूचना दे, ताकि समझाईश देकर बाल विवाह रूकवाया जा सकें। बाल विवाह संबंधी जानकारी हेतु वन स्टॉप सेंटर आगर को कन्ट्र्रेल रूम बनाया गया है, इसके दूरभाष दूरभाष क्रमांक 7415875404, मोबा. 9424878780 पर सूचना दी जा सकती है। इसी के साथ पुलिस थाना, चाइल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098, महिला हेल्पलाईन 181, पर शिकायत की जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।