मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा डीएस चौहान के मार्गदर्शन में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल आगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अश्विनी सिंह एवं विशेष अतिथि के रूप में जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि श्रीमती अश्विनी सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों को लैंगिक भेदभाव उनके परिवारजन के द्वारा सिखाया जा रहा है लड़कों और लड़कियों में काम के प्रति एवं रहन सहन के प्रति भेदभाव रखा जाता है वर्तमान युग में लड़कों एवं लड़कियों को सभी प्रकार के काम आना चाहिए, न्यायालय में अधिकांश मामले पारिवारिक विवाद के इन्हीं सब कारणों से न्यायालय में चल रहे हैं क्योंकि विवाह के पश्चात आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश एवं सचिव ने बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जाने अनजाने में अपराध घटित हो रहे हैं जिसका मुख्य कारण जानकारी का अभाव है 18 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं लड़कियां प्रेम संबंधों के कारण घर से चले जाते हैं जिसके कारण उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है इसलिए पोक्सो अधिनियम की गंभीरता को समझते हुए जागरूक रहना आवश्यक है।
विशेष अतिथि फारूक अहमद सिद्दीकी जिला विधिक सहायता अधिकारी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा द्वारा संचालित योजनाओं एवं नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना पर विचार व्यक्त किए। शिविर का संचालन एवं आभार प्रदर्शन प्राचार्य मुकेश पाटीदार ने माना इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।