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अवमानक दूध एवं मिथ्यछाप पानी पाउच के विक्रय पर तीन कारोबारियों पर 3 लाख का अर्थदंड

मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पदेन न्याय निर्णायक अधिकारी जिला आगर मालवा आरपी वर्मा द्वारा अवमानक दूध एवं मिथ्यछाप पानी पाउच का संग्रहण एवं विक्रय करने पर 27 सितंबर शनिवार को तीन कारोबारियों पर 3 लाख का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
      प्राप्त जानकारी अनुसार सी एम हेल्पलाइन में की गई शिकायत की जांच में तत्कालींन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एल कुंभकार ने  25 दिसंबर 2021 कान्हा दूध डेयरी डोंगरगांव से बिना खाद्य पंजीयन के डेयरी संचालित कर बेचे जा रहे भैंस के दूध  का नमूना भोपाल लैब से अवमानक पाए जाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिसमें संचालक भगीरथ दांगी निवासी फतेहगढ़ तहसील रायपुर जिला झालावाड़ राजस्थान पर धारा 51 के उल्लंघन पर एक लाख रुपए अर्थदंड राशि अधिरोपित की है। जबकि दूसरे प्रकरण में 28 जुलाई 2022 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एल कुंभकार ने थोक विक्रेता राठौर डिस्प्लोजल नलखेड़ा से चलित लैब के साथ जांच में लिए गए एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के 200 मिली के पाउच पर बेच नंबर पैकिंग डेट का उल्लेख नहीं पाए जाने से जांच में मिथ्याछाप पाए जाने से धारा 51 एवं 58 का दोषी पाए जाने से गोविंद राठौर थोक विक्रेता राठौर डिस्पोजल नलखेड़ा तथा पैकर सचिन सोनी विनायक एक्वा कालपीपल के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया गया था। जिसमें दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद दोनों अनावेदको को दोषी पाये जाने से एक - एक लाख रूपये की अर्थदण्ड राशि अधिरोपित की गई। 
     संबंधित खाद्य कारोबारियों को 15 दिवस में विभाग के लेखा शीर्ष 0210-04-104-0754 में अधिरोपित अर्थदंड राशि ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा कराना होगी अन्यथा अधिनियम की धारा 96 के अंतर्गत भू राजस्व संहिता के अनुसार कुर्की आदेश जारी करने के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।

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