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बिना खाद्य पंजीयन के अमानक दूध विक्रय करने कारोबारी पर एक लाख का जुर्माना अधिरोपित

मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आर पी वर्मा ने खाद्य पंजीयन के अमानक दूध विक्रय पर एक कारोबारी पर एक लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
        जारी आदेशानुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एल कुंभकार द्वारा डोंगरगांव बस स्टैंड स्थित श्री देव दुध डेयरी से लिये गए भैंस के दूध का नमूना राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट में फैट एवं एसएनएफ में कमी के कारण अवमानक पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश 29 नवंबर 2023 जारी कर मामला न्याय निर्णायक अधिकारी (अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी ने बिना खाद्य पंजीयन के अवमानक दूध का संग्रहण, विक्रय करने का दोषी पाएं जाने  पर डेयरी संचालक पवन कुमार भारमल गुर्जर पर एक लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। राशि 15 दिवस के भीतर विभागीय चालान शीर्ष 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य/104 शुल्क एवं दंड आदि के अंतर्गत जमा करवाना होगा, अन्यथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी तथा राशि जमा नही करने तक संबंधित का खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगा।

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