Type Here to Get Search Results !
  • खबरों एंव विज्ञापन के लिये संपर्क करें - मो.9617717441
पाए सभी खबरें अब WhatsApp पर Click Now

गाय-भैंस के अवमानक मिश्रित दूध विक्रय करने पर एक लाख का जुर्माना अधिरोपित

मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आर पी वर्मा ने गाय-भैंस के अवमानक मिश्रित दूध का प्रदर्शन, संग्रहण एवं विक्रय करने पर एक कारोबारी पर एक लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
        जारी आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा देवली रोड़ आगर स्थित बैरागी ट्र्रडिंग कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड (डेयरी एवं किराने व्यावसाय) से लिया गया गाय-भैंस के मिश्रित दूध का नमूना राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में अवमानक पाया गया। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी द्वारा मामला न्याय निर्णायक अधिकारी (अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी ने अवमानक दूध का संग्रहण, विक्रय करने का दोषी पाएं जाने  पर बैरागी ट्र्रडिंग कम्पनी संचालक/मालिक देवेन्द्र बैरागी पर एक लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। राशि 15 दिवस के भीतर विभागीय चालान शीर्ष 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य/104 शुल्क एवं दंड आदि के अंतर्गत जमा करवाना होगा, अन्यथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में कुर्की की जाएगी तथा राशि जमा नही करने तक संबंधित का खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगा।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

youtube