मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह के अन्तर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष डी.एस. चौहान के मार्गदर्शन में एवं श्रीमती अश्विनी सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर-मालवा के कुशल नेतृत्व में गुरुवार को ग्राम परसुखेड़ी जिला आगर-मालवा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, उक्त शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती अश्विनी सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर-मालवा एवं विशेष अतिथि के रूप में हेमन्त मेहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर मालवा एवं फारूक अहमद सिद्दीकी जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती अश्विनी सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर-मालवा ने अपने उद्बोधन में ग्रामीण जन से कहा कि बच्चों को शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है शिक्षित समाज से ही देश का विकास संभव है बच्चों को शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाना चाहिए साथ ही लडके एवं लड़कियों में कोई भी विभेद नही होना चाहिए, लड़कियों को बोझ समझ कर बाल विवाह नहीं करना चाहिए क्योकि बाल विवाह एक अपराध है विधिक जागरूक होना अति आवश्यक है ताकि अपराधों से बचा जा सके।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहरा ने कहा कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण दिलाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया है यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो वह निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती हैं इसके अतिरिक्त उपस्थित ग्रामीण जन को नागरिकों को कानूनी अधिकार, न्याय तक पहुच और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में शिक्षित किया यौन उत्पीड़न साइबर सुरक्षा एवं सम्पति अधिकार संबधी विषयों पर भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया तथा ग्राम पचांयत सचिव गोपाल शर्मा के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण का स्वागत एवं आभार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणजन बच्चें, पैरालीगल वालेटियर्स आदि उपस्थित रहे।