माता-पिता की सहमति, अब 18 वर्ष की होने पर ही करेंगे बालिका का विवाह
मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु गठित दल द्वारा अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए रविवार को जिले के नलखेड़ा विकासखंड के ग्राम सिया में हो रहे बाल विवाह को रुकवाया गया।
ग्राम में 13 वर्षीय बालिका का विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर दल में शामिल परियोजना अधिकारी मनीषा चौबे, नायब तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी, पुलिस अमले ने गांव में पहुंचकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार के साथ बाल विवाह वाले घर पहुंचकर जानकारी ली। जिसमें बालिका नाबालिक होकर कक्षा नौवीं में अध्ययनरत होना पाया गया। बालिका के माता पिता को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और कम उम्र विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देकर बाल विवाह रुकवाया गया। समझाईश के बाद माता-पिता द्वारा बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह करने के लिए सहमति प्रदान की। परियोजना अधिकारी द्वारा इस मौके पर मैदानी अमले को ग्राम में बाल विवाह होने की सूचना समय पर प्राप्त कर रोकथाम के निर्देश प्रदान किए गए।