मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। अपर कलेक्टर आरपी वर्मा ने जनसुरक्षा दृष्टिगत और कानूनन प्रतिबंधित होने के मद्देनजर, जिले में प्लास्टिक पाइप, कैल्शियम कार्बाइड, एसिटिलीन गैस या अन्य विस्फोटक रसायनों का उपयोग कर 'देसी पटाखे' (प्लास्टिक पाइप से बनाई गन इत्यादि) तैयार करने, रखने, बेचने, परिवहन करने अथवा उपयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम, तथा अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
नियुक्त अधिकारी करेंगे निरीक्षण
अपर कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, और थाना प्रभारी को आदेशित किया है कि फटाखा दुकानों, फुटकर और खेरची विक्रेताओं का निरीक्षण करेंगे और प्रतिबंधित फटाखे पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।