जिले में प्रतिबंधित और अमानक दवाओं की जांच
मध्यप्रदेश/आगर मालवा/MKT LIVE NEWS(गिरिराज बंजारिया)। जिले में प्रतिबंधित एवं अमानक स्तर की दवाओं की बिक्री एवं भंडारण रोकने हेतु कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव द्वारा राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग के गठित दल ने मंगलवार को जिले के मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण कर जांच की गई। दल द्वारा एसडीएम के नेतृत्व में आगर, बडौद, सुसनेर, नलखेड़ा, कानड़ आदि क्षेत्रों में मेडिकल दुकानों की जांच की गई, किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित औषधि की बिक्री एवं स्टॉक नहीं पाया गया। दल द्वारा मेडिकल संचालकों को प्रतिबंधित एवं अमानक दवाओं का क्रय -विक्रय एवं भंडारण न करने अन्यथा कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई।
उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा में हुई घटना के तारतम्य में शासन निर्देशानुसार जिले में श्रेसन फार्मास्यूटिकल का कोल्ड्रिफ कफ सिरप*: बैच नंबर एसआर-13, मैन्युफैक्चरिंग डेट मई 2025 और एक्सपायरी डेट अप्रैल 2027 प्रतिबंधित किया है। इसी तरह सैप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का *रिलीफ़ सिरप*: बैच नंबर एलएसएल 25160, मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 2025 और एक्सपायरी डेट दिसंबर 2026 तथा रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप*: बैच नंबर R01GL2523, मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 2025 और एक्सपायरी डेट दिसंबर 2026 का जिले क्रय, विक्रय,संधारण और वितरण को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
अनुविभाग आगर-बड़ौद में अनुविभागीय दंडाधिकारी मिलिन्द ढोके, प्रभारी तहसीलदार विजय कुमार सेनानी, नायब तहसीलदार भंवरसिंह चौहान, खंड चिकित्सा अधिकारी आगर डॉ. महेश निगवाल, खंड चिकित्सा अधिकारी बडौद डॉ.विवेक पुलैया,औषधि निरीक्षक श्रीमती रोशनी धूर्वे द्वारा तथा सुसनेर नलखेड़ा में अनुविभागीय दंडाधिकारी सर्वेश यादव, नायब तहसीलदार प्रियांक श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार राजेश श्रीमाल, नायब तहसीलदार रामेश्वर दांगी, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. ब्रजभूषण पाटीदार, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय यादव, खाद्य निरीक्षक बीएस जामोद के द्वारा मेडिकल दुकानों का निरीक्षण कर जांच की गई।